दिल्ली: सीजीएसटी ने 25.22 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी घोटाले का किया भंडाफोड़, कंपनी मालिक गिरफ्तार
सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण के अधिकारियों ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए धोखाधड़ी करने वाली एक लौह एवं इस्पात कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के दिल्ली दक्षिण आयुक्त कार्यालय की आयकर चोरी रोकने वाली शाखा ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में लौह व इस्पात के व्यापार से जुड़ी एक कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है।
यह पूरा मामला लगभग 140.14 करोड़ रुपये के फर्जी चालानों के माध्यम से 25.22 करोड़ रुपये से अधिक के अमान्य आईटीसी का धोखाधड़ी से लाभ उठाने, उपयोग करने और उसे हस्तांतरित करने से संबंधित है। जांच के दौरान यह सामने आया कि कंपनी ने ऐसी कई फर्मों द्वारा जारी बिलों के आधार पर आईटीसी का लाभ लिया था, जो या तो अस्तित्वहीन थीं या निष्क्रिय, निलंबित और रद्द पाई गईं।
अधिकारियों द्वारा किए गए जमीनी स्तर के सत्यापन में पाया गया कि कुछ आपूर्तिकर्ताओं की उनके घोषित व्यापारिक स्थानों पर कोई वास्तविक कारोबारी गतिविधि नहीं थी। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि बिना किसी माल की वास्तविक प्राप्ति के आईटीसी का लाभ उठाया गया और माल की आपूर्ति किए बिना ही चालानों के जरिए इसे विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया गया।
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत दर्ज बयानों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 17 सितंबर 2026 को अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।