वन्यजीव तस्करी के खिलाफ DRI की बड़ी कार्रवाई, बाघ के अंग और पैंगोलिन समेत कई दुर्लभ चीजें ज़ब्त, 11 गिरफ्तार
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने तीन अलग-अलग अभियानों में हाथी के दांत, तेंदुए की खाल और बाघ के अंगों की तस्करी का पर्दाफाश करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने अवैध वन्यजीव तस्करी और संरक्षित वन्यजीव उत्पादों के गैर-कानूनी व्यापार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। खुफिया जानकारी पर आधारित तीन अलग-अलग अभियानों के दौरान DRI ने हाथी के दांत से बनी चार नक्काशीदार चीजें, तेंदुए की खाल का एक टुकड़ा, दो जीवित पैंगोलिन (एक वयस्क और एक बच्चा), 3 किलोग्राम बाघ की हड्डियां और बाघ के दो कैनाइन दांत ज़ब्त किए हैं। इन कार्रवाइयों में कुल ग्यारह लोगों को पकड़ा गया है।
पहले अभियान में, हाथी के दांतों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए DRI अधिकारियों ने एक 'डिकॉय ऑपरेशन' चलाया। इस कार्रवाई में हाथी के चार दांत और उनसे बनी नक्काशीदार चीजें बरामद की गईं और इस सौदे में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 की धारा 49B के तहत बिना लाइसेंस के हाथी के दांतों का व्यापार या उन्हें रखना प्रतिबंधित है। पकड़े गए आरोपियों और बरामद सामग्री को संबंधित फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को सौंप दिया गया।
दूसरे अभियान में, 29 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के पुराडा गांव के पास निगरानी के दौरान DRI ने दो संदिग्धों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से तेंदुए की एक खाल बरामद हुई। तेंदुआ वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 की अनुसूची I में शामिल है। इन दोनों आरोपियों को खाल के साथ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, देओरिया रेंज, गोंदिया के हवाले कर दिया गया।
तीसरे और सबसे बड़े संयुक्त अभियान में, 26-27 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र के अल्लापल्ली वन क्षेत्र में DRI ने वन विभाग, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB), मुंबई और USTR एंटी-पोचिंग यूनिट के साथ मिलकर कार्रवाई की। इस दौरान लुप्तप्राय वन्यजीवों के अवैध व्यापार के संदेह में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक वयस्क पैंगोलिन, एक पैंगोलिन का बच्चा, 3 किलो बाघ की हड्डियां और दो कैनाइन दांत बरामद हुए। इसके साथ ही आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं।
जांच में पता चला कि पैंगोलिन और बाघ दोनों ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित हैं। पैंगोलिन का अंतरराष्ट्रीय व्यापार CITES के परिशिष्ट I के तहत प्रतिबंधित है। DRI के अनुसार, ये अभियान संरक्षित प्रजातियों के अवैध कब्जे, परिवहन और बिक्री के नेटवर्क को तोड़ने की उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।


