नशीले पदार्थों की तस्करी पर डीआरआई का प्रहार, ट्रेन यात्री से 5.75 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ जब्त
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे एक यात्री से भारी मात्रा में मेथामफेटामाइन जब्त कर उसे गिरफ्तार किया है।

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) की मंगलुरु क्षेत्रीय इकाई ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। 8 और 9 अक्टूबर, 2026 को खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान, डीआरआई ने दिल्ली से बेंगलुरु की यात्रा कर रहे एक भारतीय नागरिक को ट्रेन में पकड़ा।
तलाशी के दौरान यात्री के ट्रॉली बैग से तीन पैकेट बरामद हुए, जिनमें कुल 5.753 किलोग्राम सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ मिला। शुरुआती जांच में इस पदार्थ के मेथामफेटामाइन (क्रिस्टल मेथ) होने का संदेह है। इस मादक पदार्थ को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम), 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर सक्षम एनडीपीएस न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मेथामफेटामाइन, जिसे 'क्रिस्टल मेथ' या 'आइस' भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली कृत्रिम मनोउत्तेजक पदार्थ है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और जिसकी लत शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।
भारत में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत इस पदार्थ का अनधिकृत निर्माण, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात दंडनीय अपराध है। इस मामले में जब्त की गई 5.753 किलोग्राम की मात्रा निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा (50 ग्राम) से काफी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप आरोपी को 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और ₹1 लाख से ₹2 लाख तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।



