सरकार ने RoDTEP योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई
वाणिज्य विभाग ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना को दिसंबर 2026 तक विस्तारित कर दिया है।

वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 41/2026-27 के माध्यम से निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।
यह योजना घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) की इकाइयों, अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की इकाइयों और निर्यातोन्मुखी इकाइयों (EOU) द्वारा किए गए निर्यात पर उपलब्ध होगी। RoDTEP योजना के तहत निर्यातित उत्पादों पर वहन किए गए उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों, करों तथा उपकरों की वापसी की जाती है, जो प्रतिपूर्ति से वंचित रहे हैं। इसमें पूर्ववर्ती चरणों के संचित अप्रत्यक्ष कर भी शामिल हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2026 को परिशिष्ट 4आर और परिशिष्ट 4आरई में अधिसूचित वर्तमान RoDTEP दरें और मूल्य सीमाएं इस विस्तारित अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय निर्यातकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
