TRAI ने जारी किया DRM-आधारित डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल 2026 का मसौदा, हितधारकों से मांगे सुझाव
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं के लिए DRM-आधारित ऑडिट मैनुअल का मसौदा जारी कर इस पर सुझाव आमंत्रित किए हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं के डिजिटल अधिकार प्रबंधन (DRM) आधारित डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल, 2026 का मसौदा जारी किया है। प्राधिकरण ने इस मसौदे पर सभी संबंधित हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संबंध (संबोधित प्रणाली) विनियम, 2017 के तहत टेलीविजन चैनलों के वितरकों की डिजिटल अनुबोधित प्रणालियों (DAS) का वार्षिक ऑडिट अनिवार्य है। इसमें सीएएस (CAS), एसएमएस (SMS), डीआरएम (DRM) और अन्य संबंधित प्रणालियां शामिल हैं। अंतर्संबंध विनियमों की अनुसूची X मुख्य रूप से आईपीटीवी-आधारित वितरण सेवाओं जैसी DRM-आधारित प्रणालियों के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है।
इससे पहले 10 मार्च, 2026 को एक ऑडिट मैनुअल जारी किया गया था, जो अनुसूची III के अंतर्गत आने वाले CAS, SMS और STB आधारित सिस्टमों के लिए विस्तृत ऑडिट प्रक्रियाएं प्रदान करता था। आईपीटीवी ऑपरेटरों, ब्रॉडकास्टर्स और ऑडिटर्स जैसे हितधारकों ने अनुसूची X के तहत DRM आधारित सिस्टमों के लिए भी इसी तरह के विस्तृत मैनुअल की आवश्यकता जताई थी, जिसके आधार पर अब यह नया मसौदा तैयार किया गया है।
DRM ऑडिट मैनुअल के मसौदे की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: 1. अनुसूची X के अनुपालन की जांच के लिए एक समर्पित खंड-वार प्रक्रिया, जिसमें एसएमएस, सशर्त एक्सेस/एन्क्रिप्शन, फिंगरप्रिंटिंग और एसटीबी/सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के लिए DRM एप्लिकेशन शामिल हैं। 2. प्री-सिग्नल/अनुपालन ऑडिट और वार्षिक सदस्यता ऑडिट के लिए कार्यक्षेत्र, दस्तावेजी आवश्यकताएं और ऑडिट प्रक्रियाएं। 3. ऑडिट पूरा करने के लिए निर्धारित समयसीमा का प्रावधान। 4. वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (DPO), ब्रॉडकास्टर और ऑडिटर की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विवरण। 5. विक्रेता घोषणाओं, ऑडिट फॉर्म और ऑडिट रिपोर्ट के लिए मानक प्रारूप।
यह मसौदा TRAI की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हितधारक 30 अक्टूबर, 2026 तक अपने लिखित सुझाव और टिप्पणियां ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-3@trai.gov.in पर भेज सकते हैं। सुझावों के साथ विस्तृत कारण और प्रासंगिक साक्ष्य देना अनिवार्य है। किसी भी जानकारी के लिए TRAI की सलाहकार (बी एंड सीएस) डॉ. दीपाली शर्मा से संपर्क किया जा सकता है।



